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वरुण धवन के वायरल मेट्रो वीडियो पर टीम ने तोड़ी चुप्पी, जुर्माने और कानूनी कार्रवाई पर दी सफाई

अभिनेता वरुण धवन की टीम ने हाल ही में वायरल हुए मुंबई मेट्रो वीडियो पर एक औपचारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। गणतंत्र दिवस के आसपास सुर्खियों में आए इस वीडियो के संबंध में टीम ने साफ किया है कि अभिनेता के खिलाफ कोई जुर्माना, दंड या कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। यह बयान महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) द्वारा वरुण धवन को मेट्रो ट्रेन के अंदर उनके व्यवहार के लिए सार्वजनिक रूप से चेतावनी दिए जाने के एक दिन बाद आया है।

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में वरुण धवन को मुंबई मेट्रो ट्रेन में सफर करते हुए दिखाया गया था। इस क्लिप में, वह यात्रियों के सहारे के लिए बने ग्रैब हैंडल और वर्टिकल पोल से लटकते हुए नजर आ रहे थे। कथित तौर पर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के प्रमोशन के दौरान शूट किया गया यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया था, जिसे कई प्रशंसकों ने एक सामान्य सेलिब्रिटी पल के रूप में देखा।

हालांकि, मेट्रो प्राधिकरण ने इस पर गंभीर रुख अपनाया था और एक सार्वजनिक सलाह जारी की थी। बाद में प्राधिकरण द्वारा इस पोस्ट को हटा दिया गया, जिसके बाद अभिनेता की टीम ने मामले को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। टीम के अनुसार, अब यह मामला सुलझ गया है और कोई भी मुद्दा लंबित नहीं है।

वरुण धवन की टीम का आधिकारिक बयान

वरुण धवन की टीम द्वारा जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “हम वरुण धवन और मुंबई मेट्रो से संबंधित हालिया रिपोर्टों पर अपनी बात रखना चाहेंगे। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वरुण पर किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना या दंड नहीं लगाया गया है।” बयान में आगे कहा गया कि अधिकारियों द्वारा पहले की गई पोस्ट को हटा दिया गया है, और इस गलतफहमी को दूर करने में उनके सहयोग की सराहना की जाती है। टीम ने इस बात पर भी जोर दिया कि अभिनेता नागरिक नियमों का अत्यधिक सम्मान करते हैं। बयान में कहा गया, “वरुण शहर के नियमों और मेट्रो विभाग के प्रयासों का पूरा सम्मान करते हैं। हमें यह पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है कि कोई भी मुद्दा लंबित नहीं है।”

मेट्रो प्राधिकरण की प्रारंभिक चेतावनी

इस स्पष्टीकरण से पहले, महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल के माध्यम से एक कड़ी सलाह जारी की थी। पोस्ट में चेतावनी दी गई थी कि इस तरह का व्यवहार मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत दंडनीय हो सकता है। इस अधिनियम में उपद्रव और सार्वजनिक संपत्ति को संभावित नुकसान पहुंचाने जैसे मामले शामिल हैं। सलाह में, मजाकिया लहजे के साथ, अपराध की गंभीरता के आधार पर दंड या कारावास की चेतावनी भी दी गई थी। हालांकि, बाद में इस पोस्ट को हटा लिया गया, जिससे मामले के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ।

सार्वजनिक स्थानों पर सेलिब्रिटी की भूमिका

इस घटना ने सार्वजनिक स्थानों पर मशहूर हस्तियों की जिम्मेदारी और युवा दर्शकों पर उनके प्रभाव को लेकर ऑनलाइन एक नई बहस को जन्म दिया था। कई लोगों ने इस पर चर्चा की कि कैसे सितारों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। हालांकि, वरुण धवन की टीम के स्पष्टीकरण के बाद कि मामला सुलझ गया है और कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, यह चर्चा अब शांत हो गई है। अभिनेता की टीम ने पुष्टि की है कि वह सार्वजनिक नियमों और संस्थानों का सम्मान करते हैं।

इस स्पष्टीकरण के बाद, अब ध्यान वरुण धवन की पेशेवर प्रतिबद्धताओं पर वापस आ गया है। अभिनेता ने सार्वजनिक नियमों के प्रति अपने सम्मान को दोहराते हुए दर्शकों के साथ अपना जुड़ाव जारी रखा है।

FAQs

क्या वरुण धवन पर मुंबई मेट्रो ने जुर्माना लगाया है?

नहीं, वरुण धवन की टीम ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि अभिनेता पर किसी भी तरह का कोई जुर्माना या दंड नहीं लगाया गया है।

वायरल वीडियो में वरुण धवन क्या कर रहे थे?

वायरल वीडियो में, वरुण धवन मुंबई मेट्रो ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों के सहारे के लिए बने हैंडल और पोल से लटकते हुए दिखाई दे रहे थे।

मेट्रो प्राधिकरण ने अपनी पोस्ट क्यों हटाई?

वरुण धवन की टीम के अनुसार, मेट्रो प्राधिकरण ने गलतफहमी दूर करने में सहयोग करते हुए अपनी चेतावनी वाली पोस्ट को हटा दिया।

यह वीडियो कब का बताया जा रहा है?

यह वीडियो कथित तौर पर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के प्रमोशन के दौरान शूट किया गया था और गणतंत्र दिवस के आसपास सोशल मीडिया पर सामने आया था।

मेट्रो अधिनियम के तहत इस तरह के व्यवहार के लिए क्या सजा हो सकती है?

मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 के अनुसार, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उपद्रव करने पर अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माना या कारावास हो सकता है।

यह जानकारी केवल सामान्य जन-जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है।

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