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नया टैक्स रिजीम: 80C का लाभ नहीं, तो क्या ELSS में निवेश करना फायदेमंद है?

नई कर व्यवस्था के आने के बाद कई निवेशक अपनी वित्तीय रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, खासकर जब बात इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स (ELSS) जैसे कर-बचत निवेशों की आती है। एक समय था जब आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ के लिए ELSS एक लोकप्रिय विकल्प हुआ करता था। लेकिन अब जब नई कर व्यवस्था में इस तरह की कटौतियों को समाप्त कर दिया गया है, तो इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं।

सरकार द्वारा अधिक से अधिक करदाताओं को नई कर व्यवस्था की ओर प्रोत्साहित किए जाने से, ELSS में निवेश को लेकर निवेशकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नई व्यवस्था चुनने वाले निवेशक अब अपने ELSS योगदान पर कर छूट का दावा नहीं कर सकते, जिससे इन योजनाओं में निवेश का एक मुख्य प्रोत्साहन समाप्त हो गया है।

इस बदलाव के कारण कुछ करदाताओं ने या तो ELSS में नया निवेश रोक दिया है या अपनी पूरी रणनीति पर फिर से विचार कर रहे हैं। हालांकि, वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि कर लाभ के अलावा भी ELSS के कुछ ऐसे फायदे हैं जो लंबी अवधि में धन निर्माण में सहायक हो सकते हैं।

ईएलएसएस (ELSS) क्या है?

ELSS इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपनी संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत हिस्सा शेयरों और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करते हैं। पारंपरिक रूप से, ये योजनाएं आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती थीं। यह कटौती कर योग्य आय को कम करती थी, जिससे ELSS कई निवेशकों के लिए कर योजना का एक प्रमुख हिस्सा बन गया था।

नई कर व्यवस्था का प्रभाव

नई कर व्यवस्था के तहत, धारा 80C के अंतर्गत मिलने वाली कटौतियाँ उपलब्ध नहीं हैं, जिसमें ELSS में किए गए निवेश पर मिलने वाली छूट भी शामिल है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो निवेशक नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, उन्हें ELSS में निवेश करने पर कोई कर लाभ नहीं मिलेगा। इसी वजह से इस निवेश विकल्प की मुख्य आकर्षकता कम हो गई है।

कर छूट के बिना भी ELSS की प्रासंगिकता

वित्तीय सलाहकारों के अनुसार, धारा 80C कटौती के बिना भी, लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाले निवेशकों के लिए ELSS प्रासंगिक हो सकता है। इसमें अनिवार्य तीन साल की लॉक-इन अवधि होती है, जो बाजार की अस्थिरता के दौरान निवेशकों को भावनात्मक निर्णय लेने और समय से पहले निकासी करने से रोकती है। यह संरचना अनुशासित निवेश को प्रोत्साहित करती है और लंबी अवधि में संपत्ति बनाने में मदद करती है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो बाजार के उतार-चढ़ाव से घबरा जाते हैं।

प्रदर्शन और निवेश रणनीति

प्रदर्शन के दृष्टिकोण से, ELSS फंडों ने ऐतिहासिक रूप से अन्य विविध इक्विटी श्रेणियों के बराबर या थोड़ा बेहतर रिटर्न दिया है। हालांकि पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता है, लेकिन बाजार से जुड़े विकास की क्षमता कर छूट के बिना भी ELSS में निवेश जारी रखने का एक ठोस कारण बनी हुई है। निवेशकों को कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और कर स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए।

नई कर व्यवस्था के तहत, कुछ निवेशक अन्य इक्विटी फंड या निवेश विकल्पों को प्राथमिकता दे सकते हैं जो उनके वित्तीय उद्देश्यों के साथ बेहतर तालमेल रखते हों। एक वित्तीय योजनाकार से परामर्श करना एक ऐसी रणनीति तैयार करने में मदद कर सकता है जो कर दक्षता और दीर्घकालिक धन निर्माण के बीच संतुलन बनाती है।

नई कर व्यवस्था के लागू होने के बाद, ELSS की भूमिका बदल गई है। जिन निवेशकों ने नई व्यवस्था को चुना है, उनके लिए इसका कर-बचत का लाभ समाप्त हो गया है। हालांकि, तीन साल की लॉक-इन अवधि और इक्विटी में निवेश के माध्यम से संपत्ति निर्माण की क्षमता इसे उन निवेशकों के लिए एक उपयोगी साधन बनाए रखती है जो अनुशासित रहकर लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं।

FAQs

नई कर व्यवस्था में क्या ELSS पर टैक्स छूट मिलती है?

नहीं, नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को ELSS में निवेश पर धारा 80C के तहत कोई कर छूट नहीं मिलती है।

ELSS का पूरा नाम क्या है?

ELSS का पूरा नाम इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (Equity Linked Savings Scheme) है।

ELSS में न्यूनतम कितने साल का लॉक-इन पीरियड होता है?

ELSS में निवेश की तारीख से तीन साल की अनिवार्य लॉक-इन अवधि होती है, जो किसी भी अन्य कर-बचत साधन से सबसे कम है।

पुरानी कर व्यवस्था में ELSS पर कितनी छूट मिलती थी?

पुरानी कर व्यवस्था के तहत, आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत ELSS में निवेश पर एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता था।

ELSS फंड अपना पैसा कहाँ निवेश करते हैं?

ELSS एक इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड है, जिसे अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 80% हिस्सा इक्विटी और इक्विटी से संबंधित साधनों में निवेश करना होता है।

यह जानकारी केवल सामान्य जन-जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है।

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